हरियाणा

गुरुग्राम के HSVP प्रशासक सहित दो अन्य अधिकारियों के गिरफ्तारी वारंट जारी : जानिए क्या है मामला

Arrest warrant issued for HSVP administrator of Gurugram and two other officers: Know what is the matter

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज 

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जिला रेवाड़ी की एक अदालत ने HSVP के मुख्य प्रशासक तथा गुरुग्राम के प्रशासक और स्टेट ऑफिसर के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने 16 जनवरी 24 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के रेवाड़ी जिले में किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के मुख्य प्रशासक चंडीगढ़, गुरुग्राम प्रशासक और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

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वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि अदालत की तरफ से जारी वारंट आदेश में स्पष्ट किया गया कि इससे पूर्व कार्यवाही में भी मुख्य प्रशासक पंचकूला तथा HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर और भूमि अधिग्रहण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने HSVP के मुख्य प्रशासक तथा गुरुग्राम के प्रशासक और स्टेट ऑफिसर के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर 16 जनवरी को पेश होना होगा। वहीं अदालत क्या देश में यह भी कहा गया है कि
SP गिरफ्तारी वारंट के लिए DSP नियुक्त करें। जो बाद में आकर वारंट की तमिल के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।
बता दें कि रेवाड़ी के गांव पदैयावास निवासी जिले सिंह सहित अन्य किसानों की 6 कनाल 14 मरला जमीन साल 1989 व 1990 में अधिग्रहीत की गई थी। जिसका बढ़ा हुआ मुआवजा करीब 40 लाख रुपए बंनता था। जिसके लिए किसानों ने कई दफा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के बावजूद भी किसानों की मुआवजा राशि नहीं दी गई थी। जिस पर ग्रामीणों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब देखना यह होगा कि अधिकारी तारीख पर पहुंचते हैं। या नहीं।

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